इस साल केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ कई राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है और उन्हें एरियर मिल रहा है…
कैसे करें डीए एरियर पर टैक्स राहत का दावा: साल 2023 का आधा हिस्सा बीत चुका है और अब तक देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिल चुका है। केंद्र सरकार समेत कई राज्यों की सरकारों ने 2023 में महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है. ऐसे में केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिल रहा है.
इस उदाहरण से समझें गणित
जिन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने से बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिल रहा है, उन्हें एरियर का भी फायदा मिला है. उदाहरण के लिए, जैसे केंद्र सरकार ने डीए में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2023 में की थी, लेकिन बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से ही लागू हो गया. ऐसे में कर्मचारियों को पिछले महीनों के बदले एरियर का भुगतान किया गया. यही स्थिति उन सभी राज्यों के कर्मचारियों की है जहां डीए में बढ़ोतरी की गई है.
बकाया के साथ यह काम बढ़ता गया
अब एरियर आने से सभी प्रभावित कर्मचारियों को फायदा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कुछ काम भी बढ़ गया है. काम भी ऐसा है कि अगर समय रहते नहीं निपटाया गया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस काम को पूरा होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और सभी लाभार्थी कर्मचारियों के पास इस महत्वपूर्ण काम के लिए इस महीने के अंत तक का ही समय है।
इस तारीख को अच्छे से याद रखें
दरअसल हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न की. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इसे बढ़ाए जाने की गुंजाइश कम है. जिन कर्मचारियों को एरियर का भुगतान मिल गया है, उन्हें टैक्स के लाभ के लिए टैक्स राहत का दावा करना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत, सरकारी कर्मचारियों को बकाया भुगतान पर कर राहत का दावा करने की सुविधा मिलती है।
ITR से पहले करना होगा ये काम
हालाँकि, यह सुविधा स्वचालित रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कर्मचारियों को एक फॉर्म भरना होगा. अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं और टैक्स लाभ पाना चाहते हैं तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत फॉर्म 10ई भरना होगा। आप घर बैठे फॉर्म 10ई ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि टैक्स लाभ लेने के लिए आईटीआर दाखिल करने से पहले फॉर्म 10ई भरना होगा।
फॉर्म 10ई कैसे दाखिल करें (फॉर्म 10ई ऑनलाइन कैसे दाखिल करें):
- सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर जाएं।
 - कर छूट और राहत फॉर्म 10ई विकल्प चुनें। आप इसे सर्च बॉक्स से भी सर्च कर सकते हैं.
 - अब मूल्यांकन वर्ष चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें।
 - अब एक नया पेज खुलेगा. वहां लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें।
 - आवश्यक अनुभाग का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें।
 - अब आपको बकाया वेतन/पारिवारिक पेंशन, अग्रिम वेतन, ग्रेच्युटी, मुआवजा, पेंशन कम्युटेशन के विकल्प मिलेंगे।
 - पहला विकल्प यानी बकाया वेतन/पारिवारिक पेंशन चुनें।
 - – अब मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएं।
 - इसके बाद आपको ई-वेरिफिकेशन करना होगा.
 - ई-सत्यापन होते ही आपका दावा प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
 
