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Tax exemption :Big Update! किराए से सालाना 10 लाख की आय पर नहीं देना है टैक्स, जानिए कैसे मिलेगी छूट

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Tax exemption :Big Update! किराए से सालाना 10 लाख की आय पर नहीं देना है टैक्स, जानिए कैसे मिलेगी छूट

Rental Income Tax: रेंटल इनकम पर भी टैक्स लगता है। अगर आप किराए से 10 लाख रुपये कमाते हैं तो आइए जानते हैं कि कैसे आप जीरो टैक्स चुका सकते हैं।

इस बार बजट में टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. नई टैक्स व्यवस्था के तहत ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा होने पर आपको टैक्स देना होगा.

वहीं अगर आप रेंट से इनकम ले रहे हैं तो 10 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके, जिनके तहत आपको 10 लाख रुपये की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

नई कर व्यवस्था के तहत, यदि आपकी आय 7.5 लाख रुपये है, तो आप 50,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ उठा सकते हैं।

सात लाख से अधिक की आय पर 3 से 6 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 5% टैक्स, 6 से 7 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 10% टैक्स देना होता है।

हालांकि, अगर किराए से आय 10 लाख रुपये है तो नई टैक्स व्यवस्था के तहत छूट का दावा किया जा सकता है। संपत्ति कर और गृह ऋण ब्याज दर भुगतान के तहत इन छूटों का दावा किया जा सकता है।

घर की मरम्मत और रखरखाव के लिए शुद्ध वार्षिक आय पर 30% तक की कटौती का दावा किया जाता है। इसका मतलब है कि आप 10 लाख रुपये की आय पर 3 लाख रुपये तक की कटौती प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी कुल आय सात लाख होगी और आपको कोई कर नहीं देना होगा।

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