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EPFO Pension Order : आज आखिरी मौका! ज्यादा पेंशन पाने के लिए कर्मचारी तुरंत पूरा करें ये काम, वरना…

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EPFO Pension Order : आज आखिरी मौका! ज्यादा पेंशन पाने के लिए कर्मचारी तुरंत पूरा करें ये काम, वरना...

Last date for higher pension: अब तक ईपीएफओ को उच्च पेंशन के लिए 12 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पात्र कर्मचारियों के पास आवेदन करने के लिए सोमवार, 26 जून तक का समय है। इसकी समयसीमा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लिए ईपीएस के अलावा पेंशन के लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन है। ईपीएफओ ने आखिरी तारीख 26 जून, 2023 तय की है। अब तक ईपीएफओ को उच्च पेंशन के लिए 12 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। योग्य कर्मचारियों को सोमवार, 26 जून तक आवेदन करना होगा। इसकी समय सीमा पहले ही बढ़ा दी गई है और समय सीमा के आगे बढ़ने का इंतजार करने के बजाय बेहतर होगा कि पात्र ग्राहक जल्द से जल्द उच्च पेंशन के लिए आवेदन करें।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है. यह कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन की गणना की व्याख्या करता है। सर्कुलर के मुताबिक, 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर होने वालों और इस तारीख के बाद रिटायर होने वालों के लिए उच्च पेंशन की गणना का फॉर्मूला अलग-अलग होगा।

आपको बता दें कि कर्मचारी के लिए कंपनी का पेंशन योगदान 15000 रुपये का 8.33% यानी 1,250 रुपये है। भले ही मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक हो, पेंशन में नियोक्ता के योगदान की गणना 15,000 रुपये के मूल वेतन पर ही की जाती है।

ईपीएस 1995 में पेश किया गया था और इसके तहत उच्च पेंशन योग्य मूल वेतन 5,000 रुपये प्रति माह था। बाद में 1 सितंबर 2014 से इसे बढ़ाकर 6,500 रुपये और मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया।

आवेदन कैसे करें

सभी पात्र कर्मचारियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ईपीएफओ पोर्टल पर एक आवेदन जमा करना होगा

लिंक को यूएएन सदस्य ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर एक्सेस किया जा सकता है।

नियोक्ता द्वारा आवेदन पत्र जमा करने के बाद ईपीएफओ अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

उच्च पेंशन के लिए कौन पात्र है?

1) कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएस के तहत सदस्य थे, और उस तारीख को या उसके बाद भी सदस्य बने रहेंगे।

2) कर्मचारी और नियोक्ता जिन्होंने ₹5,000 या ₹6,500 की मानक वेतन सीमा से अधिक वेतन पर योगदान का भुगतान किया है।

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