Home Finance Income Tax Return : बड़ी खबर! ITR फाइल करने से पहले जान...

Income Tax Return : बड़ी खबर! ITR फाइल करने से पहले जान लें ये 5 बड़े बदलाव, वित्त मंत्रालय ने दिया आदेश

0
Income Tax Return : बड़ी खबर! ITR फाइल करने से पहले जान लें ये 5 बड़े बदलाव, वित्त मंत्रालय ने दिया आदेश

New ITR Form: इस बार पिछले साल के मुकाबले विभाग की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं. ऐसे में अगर आप अपना आईटीआर दाख‍िल कर रहे हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाह‍िए.

Income Tax Return: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई 2023 है. अगर आप भी जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आपको अपना आईटीआर समय से दाखिल करना जरूरी है. आप इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के जर‍िये अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

हालांक‍ि इस बार पिछले साल के मुकाबले विभाग की तरफ से कुछ बदलाव किए गए हैं. ऐसे में अगर आप अपना आईटीआर दाख‍िल कर रहे हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाह‍िए. आइए एक नजर में देखते हैं आईटीआर फॉर्म से जुड़े बदलावों के बारे में.

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) से आमदनी

आयकर अधिनियम में 1 अप्रैल 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली आमदनी पर टैक्‍स लगाने का प्रावधान है. क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन पर धारा 194S के तहत टीडीएस लगेगा. वीडीए से आमदनी के लिए आईटीआर फॉर्म को संशोधित किया गया है. टैक्‍सपेयर्स को वीडीए से अपनी आमदनी की जानकारी देनी होगी. इसमें खरीद की तारीख, ट्रांसफर करने की तारीख, लागत और बिक्री आमदनी शाम‍िल है.

80G क्‍लेम करने के ल‍िए ARN ड‍िटेल

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान दान करने वाला व्यक्ति धारा 80G के तहत कटौती के लिए पात्र है. इस बार से आईटीआर फॉर्म में दानदाता को दान का एआरएन नंबर (ARN No) देना होगा. यह ऐसे दान के ल‍िए लागू है, जहां पर 50% कटौती की अनुमति है.

टीसीएस (TCS) और सेक्‍शन 89A के तहत राहत

टैक्‍सपेयर्स अपने देय इनकम टैक्‍स के अगेस्‍ट सोर्स पर टैक्‍स कलेक्‍शन (TCS) का दावा कर सकते हैं. इसके अलावा यदि किसी टैक्‍सपेयर ने सेक्‍शन 89A के तहत राहत का दावा किया है और बाद में वह वहां का न‍िवासी नहीं रहता तो आईटीआर फॉर्म में उस राहत से टैक्‍सेबल इनकम का विवरण देना होगा.

विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) की जानकारी

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फॉर्म में पहले से ज्‍यादा जानकारी देनी होगी, जैसे आईटीआर-3 के लिए बैलेंस शीट में जानकारी देना और और सेबी के साथ विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) के रूप में रज‍िस्‍टर्ड टैक्‍सपेयर्स के लिए सेबी रज‍िस्‍ट्रेशन नंबर शेयर करना जरूरी है.

इंट्राडे ट्रेडिंग पर खुलासा

आईटीआर फॉर्म में नए शुरू किए गए ‘ट्रेडिंग अकाउंट’ सेक्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग से टर्नओवर और इनकम की रिपोर्टिंग की जरूरत होगी. इस बार आईटीआर फाइल करने से पहले आपको उपरोक्‍त सभी बातों की जानकारी रखना जरूरी है. अगर इनमें से कोई भी आपके काम की है तो उसे आईटीआर फाइल करने के दौरान ध्‍यान रखें.

Sawan 2023 : बुढ़वा महादेव मंदिर में सावन में उमड़ती है भक्तों की भीड़, इस मंदिर का इतिहास 100 वर्षों से भी अधिक पुराना है

This article may include AI-assisted content and is intended for informational purposes only. We aim for accuracy, but errors may occur. Please verify important information independently or contact us for corrections.

Exit mobile version