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इनकम टैक्स भरने वाले हर व्यक्ति के लिए जरूरी खबर! पांच तरह की आय पर नहीं लगता कोई टैक्स, जानिए नियम

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इनकम टैक्स भरने वाले हर व्यक्ति के लिए जरूरी खबर! पांच तरह की आय पर नहीं लगता कोई टैक्स, जानिए नियम

Non-taxable income: आयकर भरने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमेशा टैक्स बचाने के तरीकों की तलाश में रहता है। इसके लिए कई योजनाओं में निवेश किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 5 तरह की आय पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है? आईटीआर (ITR) सेव करने के मकसद से यह बेहद जरूरी है.

प्रत्येक करदाता को अपने व्यवसाय या रोजगार से प्राप्त आय पर कर देना पड़ता है। यह टैक्स उसकी आय सीमा के एक प्रतिशत पर लगाया जाता है। लेकिन आयकर में गैर-कर योग्य आय का भी प्रावधान है। इन्हें इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है.

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कृषि से प्राप्त आय को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है। हिंदू अविभाजित परिवार की आय, अचल संपत्ति से आय या पैतृक संपत्ति से आय पर कर नहीं लगता है।

आयकर अधिनियम की धारा 56(ii) के अनुसार, किसी रिश्तेदार द्वारा दिए गए संपत्ति, आभूषण, धन आदि सहित उपहार कर से मुक्त हैं। हालांकि, रिश्तेदार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिले उपहार पर केवल 50 हजार रुपये तक की छूट है।

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी की रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है. इसी तरह, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या विकलांगता के कारण मिलने वाली 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी राशि पर छूट मिलती है। आयकर अधिनियम के अनुसार, ग्रेच्युटी पर कर राहत अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है।

आयकर अधिनियम 10(15) के तहत कुछ आय पर कुछ ब्याज कर से मुक्त है। इसमें सुवर्णा वादा योजना, स्थानीय प्राधिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर बांड पर अर्जित ब्याज और सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के तहत अर्जित ब्याज शामिल है। इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है.

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